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FUNDAMENTAL RIGHTS मौलिक अधिकार

 ▪मौलिक अधिकार

FUNDAMENTAL RIGHTS मौलिक अधिकार

• भाग -3 मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक) 

📌अमेरिका से लिये है।


▪मौलिक अधिकारों से तात्पर्य वे अधिकार जो व्यक्तियों के सर्वागिण विकास के लिए आवश्यक होते है इन्हें राज्य या समाज द्वारा प्रदान किया जाता है।तथा इनके संरक्षण कि व्यवस्था की जाती है।


📌संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसम्बर 1948 को वैश्विक मानवाधिकारो की घोषणा की गई इसलिए प्रत्येक 10 दिसम्बर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है।


📌भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का वर्णन दिया गया था।


✴समानता का अधिकार - अनुच्छेद 14 से 18 तक


✴स्वतंन्त्रता का अधिकार - अनुच्छेद 19 से 22 तक


✴शोषण के विरूद्ध अधिकार - अनुच्छेद 23 व 24


✴धार्मिक स्वतंन्त्रता का अधिकार - अनुच्छेद 25 से 28 तक


✴शिक्षा एवम् संस्कृति का अधिकार - अनुच्छेद 29 और 30


✴सम्पति का अधिकार - अनुच्छेद 31


✴सवैधानिक उपचारो का अधिकार - अनुच्छेद 32


✴अनुच्छेद - 12 राज्य की परिभाषा


✴अनुच्छेद - 13 राज्य मौलिक अधिकारों का न्युन(अतिक्रमण) करने विधियों को नहीं बनाऐंगा।


📌44 वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा "सम्पति के मौलिक अधिकार" को इस श्रेणी से हटाकर "सामान्य विधिक अधिकार" बनाकर 'अनुच्छेद 300(क)' में जोड़ा गया है।


📌वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है।

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https://youtu.be/aqexnGrs1oU

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