संसद ने 127वां संविधान संशोधन विधेयक किया पारित, राज्यों को मिली अपनी OBC सूची बनाने की शक्ति 📚
संसद द्वारा पारित 127 वें संविधान संशोधन विधेयक का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनी OBC सूची खुद बनाने की शक्ति को बहाल करना है। राज्यसभा में सदन के बहुमत के साथ इस विधेयक को मंजूरी दी गई है।
राज्यसभा द्वारा इस विधेयक को अपनी मंजूरी देने के साथ ही, संसद द्वारा 11 अगस्त, 2021 को संविधान (127 वां) संशोधन विधेयक, 2021 पारित कर दिया गया। लोकसभा ने 10 अगस्त, 2021 को संविधान (127वां) संशोधन विधेयक, 2021 को सर्वसम्मति से पारित किया था।
127वां संविधान संशोधन विधेयक: इसकी आवश्यकता क्यों है?
मई, 2021 में अपने मराठा आरक्षण के फैसले में, सुप्रीम कोर्ट द्वारा 102वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को बरकरार रखने के बाद, नवीनतम संशोधन की आवश्यकता थी, लेकिन यह कहा गया कि, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) की सिफारिशों के आधार पर, राष्ट्रपति यह निर्धारित करेंगे कि राज्य OBC सूची में कौन से समुदाय शामिल होंगे।

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